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गाजीपुर पासको कोर्ट ने नाबालिक बच्चे के अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाया फांसी की सजा

गाजीपुर की पास्को कोर्ट ने एक अहम फैसले में नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभियुक्त संजय नट को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने धारा 377 और 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई।

*मामले की जानकारी:*

– *घटना की तारीख:* 19 फरवरी 2024
– *घटना का स्थान:* गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव
– *अपराध:* संजय नट ने 8 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और बाद में रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
– *शव की बरामदगी:* अभियुक्त के निशानदेही पर बच्चे के2024 को अभियुक्त के घर से एक टीन के बक्शे में बोरी में भरा हुआ मिला।

*न्यायालय का फैसला:*

विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायालय का मानना है कि इस अपराध की गंभीरता और अभियुक्त की क्रूरता को देखते हुए मृत्युदंड ही उचित सजा है।

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